भीड़ हिंसा पर हमारे दिशा-निर्देशों का पालन हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से लिचिंग या भीड़ द्वारा किसी भी हिंसा लेकर उसके द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।
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