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विदेश में मिले एक लाख रुपये तक के उपहार की सरकार को नहीं देनी होगी जानकारी

विदेश प्रवास के दौरान आपात परिस्थितियों में चिकित्सा मदद की जरूरत पड़ने के मामले में विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की जानकारी सरकार को एक महीने के अंदर देनी होगी। 

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