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हाईकोर्ट ने किया साफ- माता-पिता या संबंधी ही नाबालिग के स्वाभाविक संरक्षक

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि लड़की नाबालिग हो तो उससे शादी करने वाला प्राकृतिक संरक्षक के तौर पर उसके लिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता।

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