सुप्रीम कोर्ट : अदालतों को जमानत देने या नहीं देने का कारण स्पष्ट करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालत जमानत पर फैसला करते हुए कारणों को दर्ज करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं हट सकती।
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