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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकार को दिव्यांग लोगों के लिए प्रमोशनल कैडर में पर्याप्त पद रखने चाहिए। यह बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए कि दिव्यांगों के लिए पद उपलब्ध नहीं हैं।

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