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सुप्रीम कोर्ट: केवल शिनाख्त परेड में पहचान होना ही दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक आरोपी की महज परीक्षण शिनाख्त परेड (टिप) में पहचान होना ही दोषसिद्धि का वास्तविक आधार तब तक नहीं बन सकता, जब तक अन्य तथ्य और हालात उसकी पहचान की पुष्टि न कर दें।

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