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सुप्रीम कोर्ट : जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन सिर्फ प्रासंगिक प्रावधान के तहत ही संभव

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जन्मतिथि में बदलाव का आवेदन सिर्फ प्रासंगिक प्रावधानाें के तहत किया जा सकता है। इसके अलावा ठोस सुबूत होने के बावजूद इस पर अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।  

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