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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा-लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाए इलाहाबाद हाईकोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन दोषियों को जमानत देने पर विचार करे, जो 14 साल या उससे अधिक की सजा काट चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया है।  

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