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SC: सुप्रीम कोर्ट का सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश, सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों का ब्योरा दें

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने अपने 10 अगस्त 2021 के उस आदेश को भी संशोधित किया है, जिसमें उसने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों को अदालत की अनुमति के बिना नहीं बदला जाना चाहिए। 

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