Supreme Court: 'आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना सांविधानिक आवश्यकता'; सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाए।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala
Post a Comment